Viklang Pension Yojana 2024: विकलांग पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन

Dindyal Kumar
6 Min Read

Viklang Pension Yojana: देश में सरकार के माध्यम से अलग-अलग प्रकार की पेंशन योजनाओं को संचालन कर रही है। ऐसे में केंद्र सरकार के माध्यम से आर्थिक सहायता नागरिकों को प्रदान करती है। पेंशन विकलांग नागरिकों के लिए विधवा महिलाओं के लिए और वृद्धि नागरिकों के लिए दिया जाता है। ऐसे में केंद्र सरकार के माध्यम से विकलांग पेंशन योजना की शुरुआत की गई है। देश में रहने वाले सभी विकलांग व्यक्ति को सहायता करने के लिए इस योजना के माध्यम से विकलांग व्यक्ति को पेंशन दिया जाएगा। ताकि वे सभी अपनी जरूरत को आसानी से पूरा कर सकें।

यदि आप सभी उम्मीदवार विकलांग पेंशन योजना का लाभ उठाना चाहते हैं। तो आप सभी नागरिकों को इस योजना के माध्यम से विकलांग पेंशन आप लोगों के खाते में प्रत्येक महीने दी जाएगी। इसके लिए आप सभी लोगों को विकलांग पेंशन योजना के Official Website पर जाकर नीचे दिए गए प्रक्रिया के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना होगा। इसके पश्चात आप सभी लोगों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा।

Viklang Pension Yojana 2024

देश में रहने वाले सभी विकलांग व्यक्तियों के लिए केंद्र सरकार के माध्यम से विकलांग पेंशन योजना की शुरुआत की गई है। जिसके माध्यम से देश से रहने वाले सभी विकलांग नागरिकों को प्रतिमाह पेंशन दिया जाएगा। जिसके माध्यम से केंद्र में राज्य सरकार के माध्यम से ₹200 प्रति व्यक्ति की योगदान दिया जाता है। जिसके माध्यम से राज्य सरकार के द्वारा शेष राशि प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में अलग-अलग पेंशन राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से वितरित की जाती है। इस योजना के अंतर्गत विकलांग नागरिकों को शासन एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस योजना के माध्यम से लाभ दिया जाता है।

विकलांग पेंशन योजना का उद्देश्य

विकलांग पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य देश में रहने वाले सभी विकलांग नागरिकों को पेंशन प्रदान करना है। जिसके माध्यम से वे सभी विकलांग नागरिकों को खर्च किसी भी व्यक्ति पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होगी। इस प्रकार वे सभी राज्य सरकार के पेंशन प्रदान की जाएगी। जिसके माध्यम से पेंशन लाभार्थियों के खाते में प्रतिमाह दी जाएगी। जिसके अंतर्गत में सभी लोगों को सरकारी कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। और वे सभी विकलांग व्यक्ति घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से website पर जाकर आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। जिसके माध्यम से उन सभी व्यक्ति को पैसे और समय दोनों की बचत होगी। जिसमें पारदर्शिता आएगी।

विकलांग पेंशन योजना के लाभ

  • विकलांग पेंशन योजना के माध्यम से केंद्र सरकार के द्वारा लोगों को लाभ दिया जाता है।
  • देश के सभी विकलांग नागरिकों को प्रतिमाह  पेंशन दिया जाता है इस योजना के अंतर्गत केंद्र एवं राज्य सरकार के माध्यम से लाभ दिया जाता है।
  • केंद्र सरकार के द्वारा प्रतिमा प्रतिबिंब व्यक्ति को योगदान दिया जाता है और शेष राशि राज सरकार के माध्यम से दी जाती है।
  • पेंशन राशि सभी विकलांग व्यक्तियों को कम से कम दर ₹400 प्रतिमा दिया जाता है।
  • अधिकतम राज्यके माध्यम से ₹500 प्रतिमा पेंशन लाभार्थियों को प्रदान किया जाता है।
  • हर एक राज्य की अलग-अलग धनराशि अलग-अलग राज्य को निश्चित तौर पर दी जाती है।
  • पेंशन की राशि लाभार्थियों के सीधे बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट के माध्यम से वितरित किया जाता है।
  • देश के सभी विकलांग व्यक्तियों को लाभ दिया जाता है।

Viklang Pension Yojana की योग्यता

  • उम्मीदवार राज्य का स्थाई निवासी होना जरूरी है।
  • कम से कम 18 वर्ष होना जरूरी है।
  • उम्मीदवार की अधिकतम आयु सीमा कम से कम 59 वर्ष होना जरूरी है।
  • कम से कम 40% डिसेबिलिटी होना जरूरी है।
  • किसी अन्य पेंशन योजना के माध्यम से लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं है।
  •  गरीबी रेखा के नीचे होना चाहिए।

Viklang Pension Yojana महत्वपूर्ण दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  •  बैंक पासबुक की फोटोकॉपी
  •  अधिवास प्रमाणपत्र
  •  विकलांगता प्रमाण पत्र
  •  पासपोर्ट के आकार की तस्वीर
  • आय प्रमाण पत्र
  •  निवास प्रमाण पत्र
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • फोटो पहचान प्रमाण
  • मतदाता पहचान पत्र की फोटोकॉपी
  • बीपीएल कार्ड की फोटोकॉपी

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया

अगर आप सब लोग उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना में ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं। तो नीचे दिए गए प्रक्रिया के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं।

  • सबसे पहले उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के Official Website – https://sspy-up.gov.in/ पर जाना होगा।
  • इसके बाद Home page पर क्लिक करना होगा।
  • विकलांग पेंशन विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद ऑनलाइन आवेदन करें कि विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • आवेदन फार्म खुलकर आ जाएगा।
  • इसके बाद आवेदन फार्म में पूछी गई जानकारी आपको दर्ज करना होगा।
  • व्यक्तिगत विवरण
  • बैंक का विवरण
  • आय का विवरण
  • दिव्यांगता का विवरण
  • इसके बाद अपने सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अटैच कर अपलोड करना होगा।
  • सबमिट कर देना है।
  • इस तरीके से आप सभी उम्मीदवार उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं।

मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को हमारा यह आर्टिकल जरूरी पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा आर्टिकल पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले और आर्टिकल पढ़ने के लिए धन्यवाद।

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